सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में नहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये हैं फैसले की खास बातें
अदालत ने कहा कि सबरीमाला के नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करते हैं. इसलिए यह संवैधानिक नहीं है.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2xI0K4E
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