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किन्नर भी दर्ज करा सकते हैं रेप का केस: पुलिस

राजधानी की पुलिस ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि किन्नर भी यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने कहा कि क्रिमिनल लॉ के प्रावधानों के तहत वे यौन उत्पीड़न का केस कर सकते हैं।

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