दहेज हत्या में पति को दस, सास-ससुर को सात साल की जेल
अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (डकैती/गैंगस्टर एक्ट) अजय पाल सिंह की अदालत ने दहेज हत्या में दोष सिद्ध होने पर सास व ससुर को सात-सात वर्ष, पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, पति को दस वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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