इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, कोर्ट नहीं तय कर सकती मकान मालिक की जरूरतें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदारी विवाद के एक मामले में कहा है कि मकान मालिक को अपना मकान ध्वस्त कर नियमानुसार अपनी जरूरत और मर्जी के मुताबिक पुनर्निर्माण कराने का विधिक अधिकार है।
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