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ऑड-ईवन शुरू, आज यही नंबर प्लेट वाले निकालें कार

नई दिल्लीदिल्ली में आज से लागू हो गया है। यह 15 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक दिन ऑड नंबर और एक दिन ईवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। आज यानी 4 नवंबर को ईवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से है, तभी आप अपनी गाड़ी निकालें। ऑड नंबर की गाड़ियां कल और उसके बाद यानी 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को चलाई जा सकेंगी। टू वीलर्स और इलेक्ट्रिक कार को ऑड-ईवन से छूट है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार इस सीजन में पहली बार ऑड-ईवन लेकर आई है। महिलाओं को मिलेगी छूट पर... उन गाड़ियों को ऑड-ईवन से छूट दी गई है, जिनमें सिर्फ महिलाएं होंगी या स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा साथ हो, या 12 साल तक का कोई बच्चा गाड़ी में हो। ड्राइविंग सीट पर महिला और गाड़ी में पुरुष के होने पर चालान हो सकता है। बच्चों को स्कूल से लाने, ले जाने पर छूटबच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने पर ऑड-ईवन से छूट है। लेकिन यह व्यवस्था विश्वास पर है। विश्वास के आधार पर ही छूट दी जाएगी। इसे भी पढ़ें- ऑफिस टाइमिंग भी बदली गईआईटीओ और दिल्ली सचिवालय के कुछ दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 9.30 से 6 बजे तक की गई है। वहीं कुछ ऑफिस सुबह 10.30 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एमसीडी, हायर एजुकेशन के ऑफिस सुबह 10.30 बजे से खुलेंगे। जबकि टूरिज्म, लेबर, रेवेन्यू के ऑफिस 9.30 बजे से खुलेंगे। प्राइवेट संस्थानों को इस बार कोई आदेश नहीं दिया गया है। प्राइवेट नंबर वाली CNG गाड़ियों को छूट नहीं सीएनजी से चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को इस बार ऑड-ईवन से छूट नहीं है। दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने-जाने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। ओला-उबर को किराया नहीं बढ़ाने के निर्देशऑड-ईवन के दौरान ओला-उबर को ओवर चार्जिंग से बचने के निर्देश दिए गए हैं। इन कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने को कहा गया है। ई-रिक्शा को भी किराए में बढ़ोतरी नहीं करने की सलाह दी गई है। ऑटो वालों को भी मीटर से चलने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी लागू होगी स्कीम नोटिफिकेशन के मुताबिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, लोकायुक्त, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के एलजी और अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस की पीसीआर और अन्य गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट विंग की गाड़ियां, एंबुलेंस, फायर टेंडर, जेल वाहन, एंबेसी की गाड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के वाहन, वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के एस्कॉर्ट वीकल्स, विकलांगों और मरीजों को ले जा रही गाड़ियां इस योजना से बाहर रहेंगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट के सहयोगी और अन्य विधायकों को छूट नहीं दी गई है। वे ऑड-ईवन का पालन करेंगे।


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