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निर्भया: SC की याकूब जैसी सुनवाई, अर्जी खारिज

नई दिल्ली निर्भया के चारों दोषियों का फांसी टलवाने का हर दांव असफल साबित रहा। दोषी पवन गुप्ता की राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अर्जी पर ने देर रात सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 1993 ब्लास्ट के दोषी की तरह ही निर्भया के दोषियों की अर्जी की सुनवाई की और उसे निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तड़के तक चली सुनवाई में पवन गुप्ता की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही निर्भया के सारे दोषियों को फांसी पर लटकाने का रास्ता भी साफ हो गया। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों के लिए 20 मार्च की तारीख फांसी के लिए तय की थी। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी मेमन ने फांसी से बचने के लिए 2015 में ऐसे ही दांव चले थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट देर रात बैठी थी और उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सुबह 6.10 में उसकी आखिरी याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद मेमन को फांसी दे दी गई थी।


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