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पब्लिक प्लेस पर थूका तो अब 2000 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली एमसीडी ने सार्वजनिक जगहों पर थूकनेवालों पर सख्ती कर दी है। ऐसे लोगों से सामान्य से 10 गुना या उससे भी अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना प्रभावित इलाकों में अगर कोई थूकता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है। गुरुवार को यह आदेश तीनों एमसीडी एरिया में जारी कर दिए गए। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर अभी एमसीडी 200 रुपये जुर्माना वसूलती है। अब थूकनेवाले से 10 गुना या उससे भी ज्यादा जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर किसी ने हॉटस्पॉट, कन्टेनमेंट जोन या बफर जोन वाले एरिया में थूका, तो जेल भी हो सकती है। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक स्थल पर थूकने के मामले में एमसीडी के सैनिटरी अफसर ने एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में भी मामला भी दर्ज कराया है। आपको बता दें कि का संक्रमण थूक के जरिए तेजी से फैलता है।


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