समझें, विधानसभा के अंदर अजित पवार की क्या होगी हैसियत
मुंबईक्या राकांपा में फूट डालने के साथ पार्टी पर भी कानूनी रूप से हक दिखा सकते हैं? विश्वासमत के दौरान विधानसभा के अंदर अजित पवार की क्या हैसियत होगी? अजित ने जब राज्यपाल के सामने खुद को राकांपा के विधायक दल के मुखिया के रूप में पेश किया है, तो क्या विधानसभा में वह पार्टी विधायकों को आदेश दे सकते हैं, इस मामले में क्या कहता है कानून? इस पर नरेंद्र नाथ ने संविधान विशेषज्ञों से बात की। NCP में विप जारी करने का अधिकार किसमें निहित हैविप जारी करने का अधिकार पार्टी की ओर से नियुक्त पदाधिकारी के पास होगा। इसकी नियुक्ति विधानसभा में शपथ में लेने के बाद होगी और इसकी जानकारी स्पीकर को दी जाएगी। राकांपा विधायक दल का नेता जिसे अपना चीफ विप चुनेगा, उसे ही विप जारी करने का अधिकार होगा। अभी अजित पवार के निर्देश का कोई कानूनी महत्व नहीं है। ये सारी बातें विधानसभा के अंदर ही तय हो सकती हैं। पढ़ें- अजित विप जारी करें, तो क्या हो सकता हैअगर अजित पवार को पार्टी विधायकों ने बहुमत से निकाला है, तो फिर उनके विप का कोई मतलब नहीं होगा। जब वह राकांपा विधायक दल के नेता नहीं हैं, तो उनके किसी आदेश के पार्टी पर लागू होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पढ़ें- जब तक विधानसभा का गठन नहीं होगा, तब तक विप कैसे जारी होगा? शपथ लेने के बाद राकांपा जो आदेश जारी करेगी, वही कानूनन प्रभावी होगा।
from Metro City news in Hindi, Metro City Headlines, मेट्रो सिटी न्यूज https://ift.tt/2XJvIVV
No comments